जीएसटीएन ने ई-वे बिल में एक और बदलाव किया है. अब इस बिल में माल भेजने और माल पहुंचाने वाले स्थान का पिन कोड नंबर भरना अनिवार्य कर दिया गया है.
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Thursday, October 4, 2018
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अब जैसा सामान, वैसा ही बिल होगा तैयार, E-Way Bill सिस्टम में किए बदलाव, गलती पर मिलेगा एलर्ट
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