विदेशियों के ट्रिब्यूनल द्वारा 2015 में जिन्हें भारतीय नागरिक करार दिया गया है उन्हें भी पूर्ण ड्राफ्ट के जारी होने तक इंतजार करना पड़ेगा. जिनका नाम पूरे ड्राफ्ट में नहीं आएगा उन्हें दावों और आपत्ति की प्रक्रिया से गुजरना होगा.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2mNf71A
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