आधार-पैन को लिंक करने की समयसीमा आज खत्म हो रही है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। अगर रिटर्न नहीं भर पाएंगे तो आपका रिफंड अटक जाएगा।
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Saturday, June 30, 2018
आज ही यूं कर लें आधार-पैन लिंक वरना मुश्किल
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